अलग-अलग सेवाओं और जनापयोगी योजनाओं से आधार को लिंक कराने की योजना की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाई जा सकती है. सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी. केंद्र सरकार ने कहा कि आधार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर चल रही सुनवाई में अभी समय लगेगा, इसलिए सरकार डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं, आधार मामले की सुनवाई कर रही है. जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण भी बेंच में शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कई याचिकाओं में आधार की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों के वकील श्याम दीवान ने भी 31 मार्च की डेडलाइन बढ़ाए जाने की मांग की थी. उनका कहना था कि तब तक याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं है. अगर डेडलाइन बनी रहती है तो इसका देश के लोगों पर असर पड़ेगा. इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि अगर कोर्ट 20 मार्च तक भी फैसला दे देती है, तब भी बैंकों और अन्य संस्थानों के पास कम दिन बचेंगे, जिससे काफी मुश्किलें होंगी.