नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 नवंबर के आदेश के मुताबिक 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर रकम जमा नहीं हुई तो उन्हें वापस जेल जाना होगा, उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी और रिसीवर बिठाकर आम नीलामी के आदेश दिए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को लताड़ लगाते हुए कहा कि कोर्ट ने आपको पैरोल इसलिए दी थी, ताकि आप अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें, और अब वह पूरा हो चुका है. कोर्ट ने सवाल किया कि आपको 6 मई, 2016 को पैरोल दी गई थी, सो बताइए, तब से अब तक आपने कितने पैसे जमा किए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्ष 2012 से अब तक कोर्ट आपको बार-बार मौके देता रहा है, और कितनी ही बार सुनवाई कर चुका है.
सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि सेबी के पास 600 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए और वक्त दिया जाए। समूह ने कोर्ट में कहा कि उसे नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में परेशानी हो रही है, पर अदालत ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया।
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह संकेत भी दिए कि वक्त पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी साफ कहा था कि 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा न करवाने पर सहारा प्रमुख को फिर जेल जाना