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पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से कबाड़ घोषित कर सड़कों से हटाने की कबाड़ नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है. देश में यह नीति एक अप्रैल 2020 से लागू होगी.

इस नीति के तहत 20 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहनों को अनिवार्य तौर पर सड़कों से हटा दिया जाएगा. जी हां, पुराने वाहनों को तोड़कर कबाड़ में तब्दील किया जाएगा. इस योजना का लक्ष्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है.

जी हां, इस फैसले के बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वित्त मंत्रालय, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय इत्यादि के सचिव उपस्थित थे.

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खबरों का कहना है कि इस नीति को जीएसटी परिषद में भेजा जाएगा जहां पुराने तोड़कर कबाड़ में तब्दील किए गए वाणिज्यिक वाहनों के स्थान पर खरीदे जाने वाले नए वाणिज्यिक वाहनों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% करने का अनुरोध किया जाएगा.

जीएसटी परिषद इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली छूट की राशि पर निर्णय करेगी. सूत्रों के अनुसार पुराने वाहन के स्थान पर नया वाहन खरीदने पर बिल्कुल नए वाहन के दाम के मुकाबले 15-20% तक का लाभ मिल सकता है.

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