भोपाल :चिरायु अस्पताल के विरुद्ध उच्च न्यायालय में लगाई गई याचिका पर आज मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई हुई*कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को अनुदान प्राप्त निजी अस्पताल द्वारा 10% मरीजों के निशुल्क इलाज करने के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पेश करने के निर्देश दिए आज उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क हुए उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में शासकीय अधिवक्ता को अनुदान प्राप्त निजी अस्पताल के सन्दर्भ मे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से 2 सप्ताह के भीतर, अवगत कराने को कहा है, याचिकाकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा के अधिवक्ता ने तर्क किये की चिरायु अस्पताल बड़े तालाब की फुल टैंक एरिया की लगभग 30 एकड़ भूमि पर बना है, इसलिए उसे 10% मरीज का निशुल्क इलाज करना अनिवार्य है

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई सुनवाई:
श्री प्रशांत चौरसिया, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री पी.के. कौरव, उत्तरदाताओं / राज्य के लिए एडवोकेट जनरल
अग्रिम प्रति।
हलफनामा दाखिल करने वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए दो सप्ताह का समय देने के लिए महाधिवक्ता से प्रार्थना की।

कोर्ट 02.07.2020 तक स्थगित|

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