कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने शाजापुर जिले में अनलॉक-2 के सम्बंध में निर्देश जारी किए है। जिसके अनुसार जिले में संचालित समस्त दुकानें, प्रतिष्ठान रेस्टोरेंट, नाश्ता प्वाइंट आदि सायं 07 बजे उपरांत प्रतिबंधित रहेंगे। एम.एच.ए. की गाईड लाईन अनुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। शाजापुर नगर में संचालित समस्त दुकाने शनिवार के दिन बंद रहेंगी। जिले में श्रावण एवं भादो माह में कावड़ यात्राएं एवं अन्य जिले के कावड यात्रियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिला शाजापुर में सावन माह में प्रति सप्ताह सोमवार को निकलने वाली सभी नीलकंठेश्वर, मंगलनाथ आदि की सवारी की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दी जाएगी। साथ ही मंदिर की समिति के 15 सदस्य से अधिक न हो तथा आम श्रद्धालु उक्त सवारी में भाग नहीं लेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, नॉर्म्स आदि का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं बीमार-कोमाबिड कंडीशन्स से ग्रस्त व्यक्तियों को घर पर रहने की सलाह दी गयी है। सार्वजनिक स्थानों पर जहां तक संभव हो, आपस में 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। चेहरे को मास्क, फेस कवर से ढंकना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। साबुन एवं पानी से बार-बार 40 से 60 सेकंड तक हाथों को धोया जाए। अल्कोहल युक्त सेनिटायजर से हाथ को सेनेटाईज करते रहें। श्वसन एटीकेट्स का कड़ाई से पालन करें। छींकते-खांसते समय मुंह को रुमाल, टिश्यू पेपर कोहनी से ढांके। उपयोग किये गये टिश्यू पेपर का ठीक से निस्तारण सुनिश्चित करें। स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करें, बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाईन पर संपर्क करें। थूकना सर्वथा वर्जित किया गया है एवं तंबाकू विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमो के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Adv from Sponsors